GST 2.0 लागू: नई दरें — क्या सस्ता हुआ, क्या महँगा होगा?
केंद्र सरकार ने GST संरचना में बड़ा बदलाव करके "GST 2.0" लागू कर दिया है। अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% में लाया गया है, जबकि कुछ लक्ज़री और 'sin goods' पर **40%** की दर तय की गई है।
संक्षेप में — मुख्य बदलाव
- पुरानी चार स्लैब प्रणाली (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर दिया गया है; अब मुख्य स्लैब होंगे 5% और 18%.
- कुछ उत्पादों (लक्ज़री एवं 'sin' जैसे सिगरेट, उच्च क्षमता वाले वाहन, मीठे/तली हुई पेय, आदि) पर नई **40%** दर लागू होगी।
- स्वास्थ्य, बीमा पद्यतियाँ (individual health & life insurance) अब **0%** GST दर पर आएँगी।
किस चीज़ पर क्या दर हुई — संक्षिप्त तालिका
| वस्तु / श्रेणी | पहले की दर | नई दर (GST 2.0) |
|---|---|---|
| आवश्यक भोजन-सामग्री जैसे दूध (UHT), पनीर, खाखरा, रोटी आदि | 5%, 12% | 0% (NIL) |
| दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक किट | 12% / 18% | 5% |
| इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे TV, AC, वाशिंग मशीन | 28% | 18% |
| स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा (individual policies) | 18% | 0% |
| लक्ज़री आइटम और 'sin goods' (जैसे सिगरेट, बड़ी कारें, मीठे पेय आदि) | 28% + cess आदि | 40% |
तालिका स्रोत: Times of India, LiveMint, NDTV आदि रिपोर्ट्स।
क्या सस्ता होगा — आम उपभोक्ता पर असर
लगभग 375 वस्तुओं में कीमतों में गिरावट होगी — रोज़मर्रा की भोजन-वस्तुएँ,ेमेडिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ गिरावटों के साथ।
क्या महँगा होगा — किन उत्पादों पर बढ़ा टैक्स
मीठे/तली हुई पेय (sugary drinks), उच्च-क्षमता वाले वाहन, “sin goods” पर 40% कर लगेगा।
ताज़ा वीडियो — नई GST दरों का सार
वीडियो स्रोत: YouTube
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: क्या सभी वस्तुएँ 5% या 18% में आ गईं?
A: नहीं — कुछ ‘sin goods’, उच्च-श्रेणी वाले वाहन, धूम्रपान उत्पाद आदि अभी भी 40% टैक्स स्लैब में हैं।
Q: यह बदलाव कब से लागू हुआ?
A: 22 सितंबर 2025 से।
